सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों के संबंध में 25 जुलाई 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई आदेश पारित किए गए हैं। इस संबंध में सोमवार को सरकार की ओर से जारी एक पत्र में विस्तृत जानकारी दी गई है। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को शिक्षक बनने का मौका देते हुए, टीईटी कराकर शिक्षक भर्ती में 2.5 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 25 वेटेज देते हुए लाभान्वित करने का फैसला किया है। राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में टीईटी परीक्षा का आयोजन कराकर ऐसे सभी शिक्षामित्रों को अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के पश्चात् परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु यथोचित संख्या में रिक्तियों का विज्ञापन माह दिसम्बर, 2017 में प्रकाशित कराया जाएगा तथा सभी पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। तब तक सभी शिक्षा मित्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय 01 अगस्त 2017 से दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा ऐसे शिक्षा मित्र जो शिक्षक पद पर समायोजित किए गए थे, उन्हें 01 अगस्त, 2017 से शिक्षामित्र के पद पर प्रत्यावर्तित माना जाएगा। इसके साथ ही उनके सामने यह विकल्प होगा कि वे अपने वर्तमान विद्यालय अथवा मूल तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
लाखों शिक्षामित्रों को मिला शिक्षक बनने का मौका, तब तक मिलते रहेंगे 10 हजार रुपए
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