अगर आप अपने बैंक से हैं परेशान तो ऐसे दर्ज कराएं शिकायत

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आम आदमी की जिदंगी आजकल बैंक बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन परेशानियां तब बढ़ जाती हैं, जब बैंक पहुंचकर काम नहीं हो, और कर्मचारी लगातार परेशान करते रहे। ऐसे में ग्राहक होने के नाते आपके पास भी कई अधिकार हैं जिनके अंतर्गत आप बैंक के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत कर सकते हैं हैं। आइए जानते हैं कैसे आम आदमी बैंक के खिलाफ शिकायत कैसे कर सकता है :

सबसे पहले आप अपने बैंक से शिकायत करें। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि करीब-करीब सभी बैंकों में शिकायत निपटारा सेल होता है इसलिए एक कस्टमर अपने बैंक के अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है। सभी बैंकों में टॉल फ्री कस्टमर केयर नंबर है, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर कंप्लेंट नंबर ले सकते हैं। आप बैंक की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के बाद 30 दिन तक बैंक के जवाब का इंतज़ार करें। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बैंक को आंतरिक जांच करने में कुछ समय लगता है। यदि इस अवधि में आपको बैंक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त होता है या बैंक के कदम से आप संतुष्ट नहीं हैं तब आगे बढ़ना चाहिए।

अगर आपका बैंक एक महीने के अंदर आपकी शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज में किसी तरह की शिकायत की जांच के लिए आरबीआई द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गलत बैंकिंग प्रैक्टिस, पूर्व सूचना के बगैर सर्विस चार्ज लगाना, इंटरनेट बैंकिंग प्लैटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन आदि पर चार्ज लगाने की आप शिकायत की जा सकती हैं। लोन की मंजूरी या लोन की राशि मिलने में देरी या बगैर उचित कारण के लोन आवेदन को रद्द करने के खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। आपको उस ओम्बड्समैन के कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, जिसके अधिकारक्षेत्र में आपका बैंक है। क्रेडिट कार्ड्स एवं अन्य टाइप की सेंट्रलाइज्ड सेवाओं के लिए शिकायत उस ओम्बड्समैन के कार्यालय में दर्ज करानी है जिसके अधिकार क्षेत्र में आपका बिलिंग एड्रेस आता है। आप बैंक की शिकायत कई तरह से कर सकते हैं। सादे कागज पर भी लिखकर शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भेज सकते हैं या आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है।

अगर आप ओम्बड्समैन के सेटलमेंट से खुश नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अंदर किसी अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में अपीलेट अथॉरिटी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। आप कन्जयूमर रेडरेसल फोरम के पास भी जा सकते हैं।

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