मथुरा प्रशासन ने जयगुरुदेव संस्था को दिया अतिक्रमण हटाने का नोटिस

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जिला प्रशासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए अवैध कब्जाधारी जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था को अतिक्रमण हटाने कके नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में आठ दिन का समय देते हुए जगह खाली करने को कहा गया है। जयगुरुदेव आश्रम के अंदर भूमि की पैमाइश का काम दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर शुरू हो सकता है। यूपीएसआइडीसी के एमडी रनवीर प्रसाद के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने गुरुवार को औद्योगिक एरिया साइट ए में अपनी जमीन की पैमाइश की और मैप का भौतिक रूप से मिलान करते हुए सत्यापन किया । इसके बाद जिलाधिकारी ने जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था को नोटिस जारी कर दिया है। संस्था को यूपीएसआइडीसी की भूमि खाली करने का अल्टीमेटम देते हुए सात दिन का समय दिया गया है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए थे कि अवैध कब्जाधारी को नोटिस देकर सात दिन का समय दिया जाए और इसके बाद भूमि अपने कब्जे में ले ली जाए।

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