उच्चतम न्यायालय ने दी मोहलत , फिलहाल दिवालिया नहीं होगी जेपी इंफ्रा

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उच्चतम न्यायालय ने जेपी समूह के खरीददारों की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जेपी ग्रुप की एक कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर जेपी इन्फ्राटेक को नोटिस जारी करते हुए मामले को 10 अक्टूबर को फिर सुनवाई करने का फैसला किया। इससे पहले खरीदारों की ओर से पेश वकीलों ने एनसीएलटी के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि फ्लैट खरीदारों ने जेपी इन्फ्राटेक में फ्लैट बुक करा रखे हैं, फ्लैट की ज्यादातर कीमत का भुगतान कर दिया गया लेकिन उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं। अब कंपनी को दिवालिया घोषित करने करने की प्रक्रिया शुरू करने का एनसीएलटी ने आदेश दिया है। नये बैंक्रप्सी एंड इन्सॉल्वेंसी कोड (आइबीसी) के प्रावधानों के तहत दिवालिया प्रक्रिया में पहले वित्तीय संस्थाओं का बकाया अदा किया जाएगा क्योंकि वे सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं जबकि खरीददार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं।

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