कानपुर : बैंकों द्वारा सिक्के न लेने के बढ़ते मामलों पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सिक्के न लेने वाले बैंकों के खिलाफ रु 10000 तक का आर्थिक दंड लगाने का फैसला किया है। वहीं काउंटर से कटे-फटे-गले नोट जारी करने पर भी बैंक की शाखा को दण्डित किया जा सकेगा। कटे-फटे नोटों की गड्डी में भी नकली नोट पाया गया तो शाखा का लाइसेंस तक निलंबित किया जा सकता है। रिज़र्व बैंक ने साफ़ कर दिया है कि स्टाफ की कमी , या जानकारी का अभाव जैसी दलीलें अब काम नहीं आएँगी। बताते चलें कि नोटबंदी के बाद एक तरफ बैंक काम के ज्यादा होने का भारी दबाव का बता रहे हैं तो दूसरी तरफ ग्राहक बैंकिंग सेवाओं में गिरावट की शिकायत कर रहे हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरा के खराब होने और मशीन का इस्तेमाल न करने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है।
सिक्के लेने से इंकार करने पर बैंक पर लगेगा आर्थिक दंड , आर बी आई
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