मथुरा : निजी स्कूलों के छात्र और अभिवावकों की स्कूल प्रबंधन की मनमानी को लेकर अक्सर शिकायत रहती है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र लगाम लगाने जा रही है । सूत्रों से मिली खबर के अनुसार प्रदेश सरकार शीत कालीन सत्र में एजुकेशन रेगुलेटरी बिल लेकर आने वाली है जिसमे निजी स्कूलों के लिए दिशानिर्देश होंगे । खबर ये भी है कि बिल के अंदर स्कूल विकास शुल्क के नाम पर फीस का अधिकतम 15% ले सकते हैं। वहीं पुस्तक के लिए किसी एक विक्रेता के लिए फ़ोर्स नही कर सकता । साथ ही साथ प्रवेश शुल्क भी हर वर्ष नही लिया जा सकता जैसे कई सख्त प्रावधान होंगे ।
निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश शीघ्र ।
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