आपसी रजामंदी से बने विवाहेत्तर संबंधों में केवल पुरुष ही दोषी क्यों ?

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नई दिल्ली : आपसी रजामंदी से बनाये गए विवाहेत्तर  सम्बन्ध में महिला को रियायत देने वाले कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है । दरअसल केरल के रहने वाले जोसफ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है । जनहित याचिका में शादीशुदा महिला द्वारा आपसी रजामंदी से परपुरुष से बनाये गए शारीरिक संबंधों में पुरुष पर ipc की धारा 497 और crpc की धारा 198(2) की दोबारा से जाँच कर संशोधन की माँग की गई है ।

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