प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नकदी को समाप्त करने और बैंकों द्वारा लेन देन बढ़ाने हेतु काफी प्रयास किये गए किन्तु सरकार द्वारा देखा गया कि भुगतान न करने की नीयत से कुछ बेईमान लोग चेक बाउंस करा कर भुगतान को विलंबित कराने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम् फैसला लिया है जिसमे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट – 1881 में संशोधन करते हुए कहा कि चेक बाउंस होने पर पीड़ित को कोर्ट अंतरिम क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही केंद्र सरकार इस संशोधन को पेश कर सकती है।
चेक बाउंस करवाना अब नहीं होगा आसान , देनी होगी क्षतिपूर्ति
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