धर्म परिवर्तन के मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमे स्पष्ट किया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने के मामले में प्रार्थी को पहले सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। न्यायालय ने ये आदेश एक हिन्दू युवती पायल सिंघवी द्वारा धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम युवक फैज़ से निकाह के मामले में युवती के परिवार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। न्यायालय ने कहा कि मात्र शपथ पत्र देकर अब कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता और धर्म परिवर्तन हेतु सम्बंधित जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इस मामले में न्यायालय ने इलाका पुलिस को धर्म परिवर्तन करके निकाह करने के मामले की विश्वसनीयता जाँचने के आदेश दिए हैं।
धर्म परिवर्तन करना नहीं रहेगा आसान, लेनी होगी जिलाधिकारी से अनुमति
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