उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस मैन्युअल में संशोधन करते हुए ;एक बड़ा कदम उठाया है। इसमें महकमे में कार्यरत पुलिस कर्मी शादीशुदा होने पर दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा वे शादीशुदा होने पर न तो कोई गर्ल फ्रेंड रख सकते हैं और न ही किसी अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि ये संशोधन विभाग में कार्यरत क्लर्क , अकाउंटेंट एवं असिस्टेंट जैसे पदों पर हुआ है जबकि इससे पूर्व सिपाही , सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारीयों के लिए संशोधन जारी किया जा चुका है। यहाँ उन्होंने ये भी साफ़ किया कि अगर कोई पर्सनल लॉ दूसरी शादी के लिए लागू करता है तो ये कानून उस पर लागू नहीं होगा। अतः ये कानून मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
सूबे में कार्यरत पुलिसकर्मियों के दूसरी शादी करने पर लगी रोक ,
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