अब अगर खुले में गँदगी की तो देना होगा जुर्माना

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मथुरा : मथुरा वृन्दावन नगर निगम द्वारा धार्मिक नगरी मथुरा और वृन्दावन को स्वच्छ बनाये रखने हेतु एक बड़ा फैंसला लिया है। अब अगर आपने खुले में शौच अथवा कूड़ा निस्तारित किया तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जायेगा। खुले में शौच , मूत्र , कूड़े का निस्तारण यहाँ तक की थूकने पर भी निगम जल्दी ही जुर्माना लगाने जा रहा है। निगम इसे डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली प्रणाली के साथ ही नगर में प्रभावी बनाने के लिए कमर कस रहा है। जुर्माने की दर कुछ इस प्रकार होंगी :
भवन स्वामियों के लिए 100 रुपये प्रतिदिन , दुकानदारों पर यही राशि 200 रुपये प्रतिदिन , रेस्टोरेंट पर 500 रुपये प्रतिदिन , होटल एवं उद्योगों पर 1000 रुपये प्रतिदिन। सड़क किनारे मूत्र विसर्जन , शौच अथवा थूकने पर 100 जुर्माना देना होगा।

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