केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से 24 अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना में बाजार में दुकानों को खोलने संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है । इस अधिसूचना के अनुसार वे सभी दुकानें जोकि नगर निगम अथवा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं ऐसी दुकानें 25 अप्रैल से खोली जा सकती हैं । दुकानों में श्रमिकों की उपस्थिति पचास फीसदी से अधिक न हो, मास्क, दस्तानों के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेन्स का ख्याल रखा जाना चाहिए । इसमें शॉपिंग मॉल, सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड शोरूम शामिल नहीं है । ये एडवाइजरी पूर्णतः प्रतिबंधित (सील्ड) इलाकों में लागू नहीं होगी । तो वहीं शराब, गुटखा और तम्बाकू पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा ।
गृह मंत्रालय की नई एडवाइजरी जारी, जानिये कौनसी दुकानें खुलेगीं ?
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