कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की एडवाइजरी ।

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1 जून से 30 जून 2020 तक के लिए यूपी सरकार की एडवाइजरी जारी की गई है जिसके अनुसार अब निम्न गतिविधियों संचालित की जा सकेंगी ।

8 जून से धर्मस्थल पूजा स्थल जन सामान्य के लिए खुलेंगे ।

होटल रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे ।

स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग सेंटर जुलाई 2020 से खोले जाने का निर्देश ।

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी व्यक्ति और वाहन का आवागमन बंद रहेगा ।

आवश्यक सुविधाओं को पहले की तरह छूट रहेगी ।

दूसरे चरण में जुलाई से खुलेंगे स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग सेंटर ।

केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त यात्राओं को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थगित रहेंगी ।

सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार एवं सभागार असेंबली हॉल अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे ।

कंटेनमेंट जोन मे स्वास्थ्य, स्वच्छता और डोर स्टेप डिलीवरी कार्य की ही अनुमति ।

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार का आवागमन नहीं होगा ।

कंटेनमेंट जोन के बाहर जहां संक्रमण की आशंका होगी बफर जोन में चिन्हित होगा ।

एक केस होने पर 250 मीटर एक से ज्यादा गैस होने पर 500 मीटर में कंटेनमेंट जोन के नियम कानून लागू होंगे ।

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